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छात्र-संघ (Student Union)

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश सं0 S.L.P. (CIVIL) No. 24295/2004/ दिनांक 24-06-2004 जो महाधिवक्ता, भारत सरकार के पत्र सं0-4240 दिनांक 23-10-2006 द्वारा अधिसूचित एवं शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश सं0 184@xxiv(6)/200, 3(168)2001 दिनांक 27-02-2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में है। 

प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से छः सप्ताह के अन्तर्गत संस्था स्तर पर छात्र-संघ चुनाव कराना आवश्यक होगा। सभी स्तरों के छात्र निकायों पर स्नातक कक्षाओं तक 17-22 वर्ष एवं स्नातकोतर कक्षाओं में 24-25 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी, पदाधिकारी निर्वाचन हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्या निर्वाचन होने हेतु दो बार चुनाव लड़ सकेगा। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर करवाया जाना अनिवार्य होगा। 

समस्त व्यवस्थाएं लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय तथा उत्तराखण्ड शासन का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार होगी, साथ ही चुनाव आचार-संहिता एवं नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पद्च्युत भी किया जा सकेगा।

छात्र संघ शैक्षिक सत्र 2023-24

Student Council Details- 2022-23

अध्यक्ष – विनीत 
विश्वविद्यालय प्रतिनिधि – आशीष सिंह 
उपाध्यक्ष – मनदीप
सहसचिव – सोनिका पंवार

छात्र संघ शैक्षिक सत्र 2019-20

अध्यक्ष – अर्जुन सिंह
उपाध्यक्ष – वन्दना चौहान
सचिव – रीनाचौहान
सह सचिव – नेहा
कोषाध्यक्ष – मीनाक्षी
विश्वविद्यालय प्रतिनिधि – बिजेन्द्र